संविधान के सभी अनुच्छेद सूची | Indian Constitution Articles List In Hindi

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संविधान के सभी अनुच्छेद (Indian Constitution Articles List In Hindi) 1 से 395 सूची और PDF के साथ पूरी जानकारी दी गई है | samvidhan ke sabhi anuched

भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें संख्या के अनुसार कुल 395 अनुच्छेद हैं | उन सभी की जानकारी संक्षिप्त में यहां पर लिखी गई है, ताकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए याद करने में आसानी रहे |

इस पोस्ट में सभी अनुच्छेद को अलग-अलग भाग के अनुसार बांटा गया है, ताकि पढ़ने में और याद करने में आसानी रहे |संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए यहां पर विस्तार से जानकारी दी हैं आपको प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में जानकारी मिल जाएगी |

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Constitution Articles List In Hindi
Constitution Articles List In Hindi

महत्वपूर्ण बिंदु -

संविधान के सभी अनुच्छेद सूची | Constitution Articles List In Hindi

भाग-1 (अनुच्छेद 1 से 4)

  • अनुच्छेद 1 – संघ और इसके राज्य क्षेत्र
  • अनुच्छेद 2 – नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान
  • अनुच्छेद 3 – राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान
  • अनुच्छेद 4 – पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां

भाग-2 नागरिकता (अनुच्छेद 5 से 11)

  • अनुच्छेद 5 – संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान
  • अनुच्छेद 6 – पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता
  • अनुच्छेद 7 – भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान
  • अनुच्छेद 8 – भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार
  • अनुच्छेद 9 – विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान
  • अनुच्छेद 10 – नागरिकता के अधिकार बने रहना
  • अनुच्छेद 11संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन (regulation) का प्रावधान

भाग-3 मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12 से 35)

  • अनुच्छेद 12 – राज्य की परिभाषा
  • अनुच्छेद 13 – मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)

  • अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता
  • अनुच्छेद 15 – धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा
  • अनुच्छेद 16 – लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता
  • अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता का अंत
  • अनुच्छेद 18 – उपाधियों का अंत

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)

  • अनुच्छेद 19 – बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी
    • अनुच्छेद 19(A) – बोलने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 19(B) – शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना
    • अनुच्छेद 19(C) – संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 19(D) – देश के किसी भी भाग में आने-जाने की स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 19(E) – देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 19(G) – देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 20 – अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
  • अनुच्छेद 21 – प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार / जीने का अधिकार
    • अनुच्छेद 21 (A) – शिक्षा का अधिकार (86 वा संविधान संशोधन)
  • अनुच्छेद 22 – कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)

  • अनुच्छेद 23 – मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलातश्रम पर प्रतिषेध
  • अनुच्छेद 24 – कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)

  • अनुच्छेद 25 – अंतः करण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 26 – धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 27 – किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृत्ति के लिए कर (tax) संबंधित स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 28 – सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं हैं |

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)

  • अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के अधिकार
  • अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने के अधिकार

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

  • अनुच्छेद 32 – रिट (Writ) संबंधित प्रावधान
  • अनुच्छेद 33 – मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति
  • अनुच्छेद 34 – सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान
  • अनुच्छेद 35 – मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान

भाग 4 – नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 36 से 52)

  • अनुच्छेद 36 – राज्य की परिभाषा
  • अनुच्छेद 37 – नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना गया
  • अनुच्छेद 38 – राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा
  • अनुच्छेद 39 – समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता
  • अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है
  • अनुच्छेद 41 – कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम शिक्षा और लोग सहायता पाने का अधिकार होगा
  • अनुच्छेद 42 – न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान
  • अनुच्छेद 43 – मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन
  • अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का प्रावधान
  • अनुच्छेद 45 – बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का की जिम्मेदारी राज्य की होगी
  • अनुच्छेद 46 – अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान
  • अनुच्छेद 47 – पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य
  • अनुच्छेद 48 – कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान
    • अनुच्छेद 48 (A) – पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण
  • अनुच्छेद 49 – महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
  • अनुच्छेद 50 – कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन
  • अनुच्छेद 51 – अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान

भाग 4 (A) – मौलिक कर्तव्य [अनुच्छेद 51 (A)]

भाग 5 संघ (अनुच्छेद 52 से 151)

  • अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख
  • अनुच्छेद 53 – संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी
  • अनुच्छेद 54 – राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल
  • अनुच्छेद 55 – राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति
  • अनुच्छेद 56 – राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख
  • अनुच्छेद 57 – राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता
  • अनुच्छेद 58 – राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं
  • अनुच्छेद 59 – राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें
  • अनुच्छेद 60 –राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख
  • अनुच्छेद 61 – राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान
  • अनुच्छेद 62 – राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया है (6 माह)
  • अनुच्छेद 63 – उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख
  • अनुच्छेद 64 – भारत का उप राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा
  • अनुच्छेद 65 – आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे
  • अनुच्छेद 66 – उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान
  • अनुच्छेद 67 – उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख
  • अनुच्छेद 68 – उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया है (6 माह)
  • अनुच्छेद 69 – उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख
  • अनुच्छेद 70 – अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन
  • अनुच्छेद 71 – राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय
  • अनुच्छेद 72 – राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति
  • अनुच्छेद 73 – संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख
  • अनुच्छेद 74 – राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख
  • अनुच्छेद 75 – मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध
  • अनुच्छेद 76 – भारत के महान्यायवादी का उल्लेख
  • अनुच्छेद 77 – भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख
  • अनुच्छेद 78 – राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य
  • अनुच्छेद 79 – संसद के गठन का उल्लेख
  • अनुच्छेद 80 – राज्यसभा का उल्लेख
  • अनुच्छेद 81 – लोकसभा का उल्लेख
  • अनुच्छेद 82 – प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन
  • अनुच्छेद 83 – संसद के सदन की अवधि का उल्लेख
  • अनुच्छेद 84 – संसद की सदस्यता के लिए योग्यता
  • अनुच्छेद 85 – संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन संबंधित उल्लेख
  • अनुच्छेद 86 – राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार
  • अनुच्छेद 87 – राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
  • अनुच्छेद 88 – संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार
  • अनुच्छेद 89 – राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख
  • अनुच्छेद 90 – राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख
  • अनुच्छेद 91 – सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख
  • अनुच्छेद 92 – जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे
  • अनुच्छेद 93 – लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख
  • अनुच्छेद 94 – अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना
  • अनुच्छेद 95 – अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालना करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख
  • अनुच्छेद 96 – जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे
  • अनुच्छेद 97 – राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते
  • अनुच्छेद 98 – संसद के सचिवालय का उल्लेख
  • अनुच्छेद 99 – संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख
  • अनुच्छेद 100 – संसद सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
  • अनुच्छेद 101 – संसद में स्थानों का रिक्त होना
  • अनुच्छेद 102 – संसद सदस्यता के लिए योग्यताएं
  • अनुच्छेद 105 – संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार
  • अनुच्छेद 106 – सदस्यों के वेतन और भत्ते
  • अनुच्छेद 108 – कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
  • अनुच्छेद 109 – धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
  • अनुच्छेद 110 – धन विधेयक” की परिभाषा
  • अनुच्छेद 111 – विधेयकों पर अनुमति
  • अनुच्छेद 112 – वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) का उल्लेख
  • अनुच्छेद 113 – संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया
  • अनुच्छेद 114 – विनियोग विधेयक
  • अनुच्छेद 120 – संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
  • अनुच्छेद 122 – न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाईओ की जांच ना किया जाना
  • अनुच्छेद 123 – राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति
  • अनुच्छेद 124 – सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख
  • अनुच्छेद 125 – न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान
  • अनुच्छेद 126 – कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
  • अनुच्छेद 127 – तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान
  • अनुच्छेद 128 – उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
  • अनुच्छेद 129 – उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान
  • अनुच्छेद 130 – उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता
  • अनुच्छेद 137 – निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन
  • अनुच्छेद 143 – उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
  • अनुच्छेद144 – सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता सहायता में कार्य किया जाना
  • अनुच्छेद 148 – भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) का उल्लेख
  • अनुच्छेद 149 – नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां
  • अनुच्छेद 150 – संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप
  • अनुच्छेद 151 – संपरीक्षा प्रतिवेदन

भाग 6 – राज्य (अनुच्छेद 152 से 237)

  • अनुच्छेद 152 – राज्य की परिभाषा
  • अनुच्छेद 153 – राज्यपाल का उल्लेख
  • अनुच्छेद 154 – राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी
  • अनुच्छेद 155 – राज्यपाल की नियुक्ति
  • अनुच्छेद 156 – राज्यपाल का कार्यकाल
  • अनुच्छेद 157 – राज्यपाल की योग्यताएं
  • अनुच्छेद 158 – राज्यपाल के पद की शर्तें
  • अनुच्छेद 159 – राज्यपाल की शपथ का उल्लेख
  • अनुच्छेद 160 – कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन
  • अनुच्छेद 161 – राज्यपाल की क्षमादान संबंधित शक्तियां
  • अनुच्छेद 162 – राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
  • अनुच्छेद 163 – राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख
  • अनुच्छेद 164 – मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
  • अनुच्छेद 165 – राज्य का महाधिवक्ता (Advocate-General)
  • अनुच्छेद 166 – राज्य की सरकार के कार्य का संचालन
  • अनुच्छेद 167 – राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
  • अनुच्छेद 168 – राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान
  • अनुच्छेद 169 – राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना
  • अनुच्छेद 170 – विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख
  • अनुच्छेद 171 – विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख
  • अनुच्छेद 172 – राज्यों के विधान मंडलों की अवधि का उल्लेख
  • अनुच्छेद 173 – विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएं
  • अनुच्छेद 174 – विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
  • अनुच्छेद 175 – राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार
  • अनुच्छेद 176 – राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
  • अनुच्छेद 177 – सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
  • अनुच्छेद 178 – विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
  • अनुच्छेद 179 – विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग या पद से हटाया जाना
  • अनुच्छेद 180 – विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियां
  • अनुच्छेद 181 – जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे
  • अनुच्छेद 182 – विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
  • अनुच्छेद 183 – विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग या पद से हटाया जाना
  • अनुच्छेद 184 – विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियां |
  • अनुच्छेद 185 – जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे
  • अनुच्छेद 186 – अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
  • अनुच्छेद 187 – राज्य विधान मंडल का सचिवालय
  • अनुच्छेद 188 – विधान मंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख
  • अनुच्छेद 189 – सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
  • अनुच्छेद 190 – विधानमंडल में स्थानों का रक्त होना
  • अनुच्छेद 191 – विधान मंडल के सदस्यों की योग्यताएं
  • अनुच्छेद 192 – सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय
  • अनुच्छेद 194 – विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार
  • अनुच्छेद 195 – विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख
  • अनुच्छेद 199 – विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा
  • अनुच्छेद 200 – विधेयकों पर अनुमति
  • अनुच्छेद 201 – विचारों के लिए आरक्षित विधेयक
  • अनुच्छेद 202 – वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) विधानमंडल में
  • अनुच्छेद 203 – विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया
  • अनुच्छेद 204 – विनियोग विधेयक
  • अनुच्छेद 207 – वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
  • अनुच्छेद 213 – राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
  • अनुच्छेद 214 – राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान
  • अनुच्छेद 215 – उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
  • अनुच्छेद 216 – उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख
  • अनुच्छेद 217 – उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें
  • अनुच्छेद 218 – सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों को लागू होना
  • अनुच्छेद 219 – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ
  • अनुच्छेद 220 – स्थाई न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक
  • अनुच्छेद 221 – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन
  • अनुच्छेद 222 – न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में भेजना
  • अनुच्छेद 223 – कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
  • अनुच्छेद 224 – अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति
  • अनुच्छेद 225 – उच्च न्यायालयों की अधिकारिता
  • अनुच्छेद 226 – उच्च न्यायालय द्वारा रिट (Writ) जारी करना
  • अनुच्छेद 227 – सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति
  • अनुच्छेद 228 – कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण का उल्लेख
  • अनुच्छेद 230 – उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार
  • अनुच्छेद 231 – दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
  • अनुच्छेद 233 – जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान
  • अनुच्छेद 235 – अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण

Note :- संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 238 में पहली अनुसूची के भाग “ख” राज्य का उल्लेख हैं, यह भाग अभी हटा दिया गया है |

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भाग 8 – संघ राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 239 से 242)

  • अनुच्छेद 239 – संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख
  • अनुच्छेद 240 – कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
  • अनुच्छेद 241 – संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान

भाग 9 और 10

  • अनुच्छेद 243 – पंचायतों का उल्लेख
  • अनुच्छेद 244 – अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

भाग 11 – संघ और राज्य के बीच संबंध (अनुच्छेद 245 से 263)

  • अनुच्छेद 245 – संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार
  • अनुच्छेद 248 – अवशिष्ट विधायी शक्तियां
  • अनुच्छेद 252 – दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
  • अनुच्छेद 254 – संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति
  • अनुच्छेद 256 – राज्यों की और संघ की बाध्यता
  • अनुच्छेद 257 – कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
  • अनुच्छेद 262 – अंतर्राज्यक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय
  • अनुच्छेद 263 – अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख

भाग 12 – वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद [अनुच्छेद 264 से 300 (A)]

  • अनुच्छेद 266 – भारत की संचित निधि का उल्लेख
  • अनुच्छेद 267 – आकस्मिक निधि
  • अनुच्छेद 275 – कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना
  • अनुच्छेद 276 – व्रतियों, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर (Tax)
  • अनुच्छेद 280 – वित्त आयोग का उल्लेख
  • अनुच्छेद 281 – वित्त आयोग की सिफारिशें
  • अनुच्छेद 292 – भारत सरकार द्वारा उधार लेना
  • अनुच्छेद 293 – राज्य सरकार द्वारा उधार लेना
  • अनुच्छेद 298 – व्यापार करने के अधिकार
  • अनुच्छेद 299 – संविदाएं
  • अनुच्छेद 300 (A) – संपत्ति का अधिकार

भाग 13 और 14

  • अनुच्छेद 301 – भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 309 – संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें
  • अनुच्छेद 312 – अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख
  • अनुच्छेद 313 – संक्रमणकालीन उपबंध
  • अनुच्छेद 315 – संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग (UPSC & Other States PCS) का उल्लेख
  • अनुच्छेद 316 – लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि
  • अनुच्छेद 323 (A) – प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण (Tribunals)

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भाग 15 – निर्वाचन (अनुच्छेद 324 से 329)

  • अनुच्छेद 324 – चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा |
  • अनुच्छेद 326 – लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा
  • अनुच्छेद 329 – निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख

भाग 16 – कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध (अनुच्छेद 330 से 342)

  • अनुच्छेद 330 – लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण
  • अनुच्छेद 331 – लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
  • अनुच्छेद 332 – विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण
  • अनुच्छेद 333 – विधानसभा में आंगन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
  • अनुच्छेद 338 – अनुसूचित जाति (SC) के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख
  • अनुच्छेद 338 (A) – अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए राष्ट्रीय आयोग
  • अनुच्छेद 338 (B) – अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए राष्ट्रीय आयोग
  • अनुच्छेद 341 – अनुसूचित जातियां (SC)
  • अनुच्छेद 342 – अनुसूचित जनजातियां (ST)

भाग 17 – राजभाषा का उल्लेख (अनुच्छेद 343 से 351)

  • अनुच्छेद 343 – संघ की राजभाषा का उल्लेख
  • अनुच्छेद 344 – राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन
  • अनुच्छेद 345 – राज्यों की राजभाषा
  • अनुच्छेद 346 – संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा
  • अनुच्छेद 348 – उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा
  • अनुच्छेद 351 – हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

भाग 18 – आपातकाल (अनुच्छेद 352 से 360)

  • अनुच्छेद 352 – आपातकाल की घोषणा का उल्लेख
  • अनुच्छेद 353 – आपातकाल की घोषणा का प्रभाव
  • अनुच्छेद 356 – राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख
  • अनुच्छेद 358 – आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख
  • अनुच्छेद 359 – आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन
  • अनुच्छेद 360 – वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध

भाग 19 और 20

  • अनुच्छेद 361 – राष्ट्रपति राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण
  • अनुच्छेद 364 – महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध
  • अनुच्छेद 368 – संविधान संशोधन का प्रावधान

भाग 21 और 22

  • अनुच्छेद 369 – राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति
  • अनुच्छेद 370 – जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान
  • अनुच्छेद 371 – महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध
  • अनुच्छेद 376 – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध
  • अनुच्छेद 377 – भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध
  • अनुच्छेद 378 – लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध
  • अनुच्छेद 393 – संक्षिप्त नाम का वर्णन
  • अनुच्छेद 395 – निरसन

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कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न [FAQ]

अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है ?

संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है |

संविधान के सभी अनुच्छेद एक साथ कहां मिलेंगे ?

इस पोस्ट इस पोस्ट में संविधान के सभी 395 अनुच्छेद (samvidhan ke anuchchhed) को अलग-अलग भागों में विभाजित करके लिखा गया है, जिसे आप आसानी से याद कर पाएंगे और PDF का Link भी मिल जाएगा |

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Naresh Kumar is Founder & Author Of EXAM TAK. Specialist in GK & Current Issue. Provide Content For All Students & Prepare for UPSC.

14 thoughts on “संविधान के सभी अनुच्छेद सूची | Indian Constitution Articles List In Hindi”

  1. बहुत शानदार यहां पर अनुच्छेदों को बहुत सटीक और सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है जिससे बच्चा इधर-उधर भटकने का नहीं

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